'कटघरे' में लव जिहाद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और चुनाव आयोग को 10 दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायाधीष इम्तियाज मुर्तजा और अश्विनी कुमार सिंह की बेंच ने पंकज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार दोपहर दिया।
पंकज ने अपनी याचिका में भारत के चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को प्रतिवादी बनाया है।
याचिकाकर्ता पंकज ने अपने वकील सीबी पांडेय के जरिए आरोप लगाया है कि लव जिहाद के नाम पर एक नए किस्म की सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है।
यह आदेश न्यायाधीष इम्तियाज मुर्तजा और अश्विनी कुमार सिंह की बेंच ने पंकज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार दोपहर दिया।
पंकज ने अपनी याचिका में भारत के चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को प्रतिवादी बनाया है।
याचिकाकर्ता पंकज ने अपने वकील सीबी पांडेय के जरिए आरोप लगाया है कि लव जिहाद के नाम पर एक नए किस्म की सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है।
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